नि:शुल्क फास्टैग: शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए टोल पर छूट

photograph of hyderabad-vijayawada expressway toll plaza

यदि आप विकलांग व्यक्तियों के लिए फास्टैग जैसा कुछ खोजते हुए यहाँ पहुँचे हैं तो हम यह मान सकते हैं कि आपको फास्टैग के विषय में थोड़ी जानकारी तो है। लेकिन कहीं कोई भ्रम की स्थिति न रह जाए इसलिए हम पहले यह बात करेंगे कि फास्टैग क्या है और उसके बाद विकलांग व्यक्तियों के लिए फास्टैग के विशेष नियमों की चर्चा करेंगे।

फास्टैग क्या है?

फास्टैग रेडिओ फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल भारत सरकार टोल प्लाजा पर यात्रियों की सुगमता के लिए इस्तेमाल कर रही है। इसके अंतर्गत वाहन मालिकों को एक फास्टैग कार्ड मिलता है जो उन्हें अपनी गाड़ी के सामने वाली कांच पर बीच में चिपकाना होता है। टोल प्लाजा पर लगे रेडियो फ्रीक्वेंसी रीडर चलती हुई गाड़ी से भी उस फास्टैग कार्ड को पढ़ लेते हैं और उस फास्टैग कार्ड से जुड़े डिजिटल वॉलेट से अपने आप ही टोल फीस काट ली जाती है। इस सुविधा के कारण लोगों को हर टोल प्लाजा पर रुकना नहीं पड़ता।

क्या फास्टैग शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए मुफ़्त है?

कई लोगों में यह धारणा है कि फास्टैग शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए मुफ़्त है। यह एक ग़लतफ़हमी है। आपको यह मालूम होना चाहिए कि फास्टैग कार्ड गाड़ियों के लिए दिया जाता है व्यक्तियों के लिए नहीं। यदि आप एक शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति हैं पर एक आम गाड़ी चला रहे हैं तो आपको टोल कर से छूट नहीं मिलेगी।

निशुल्क फास्टैग ऐसी गाड़ियों के लिए दिये जाता है जिन्हें आर.सी. बुक में ‘इनवैलिड कैरीयेज’ या ‘रेट्रोफिटेड’ श्रेणी में रखा गया है। एन.एच. फीस नियम 2008 के अन्तर्गत इस श्रेणी में पंजीकृत गाड़ियों को टोल कर से छूट दी गई है।

यदि आपको अपनी गाड़ी पर टोल कर से छूट प्राप्त करनी है तो आपको सबसे पहले आर.टी.ओ. में दरख्वास्त देकर अपनी गाड़ी को  ‘इनवैलिड कैरीयेज’ या ‘रेट्रोफिटेड’ श्रेणी में पंजीकृत कराना होगा। इस श्रेणी में वे गाड़ियाँ आती हैं जिन्हें विकलांग व्यक्ति की किसी ख़ास ज़रूरत को पूरा करने के लिए मॉडिफाई या परिवर्तित किया गया हो।

फास्टैग की छूट प्राप्त श्रेणी के पंजीकरण हेतु दस्तावेज़

  1. ठीक से भरा हुआ और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र
  2. वाहन की आर.सी.
  3. पहचान प्रमाण (आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आई.डी., सरकारी आई.डी., आदि)
  4. छूट का प्रमाण

मुफ़्त फास्टैग के लिए आवेदन प्रक्रिया

पहला कदम: भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड के वेब पोर्टल पर अपना पंजीकरण करें। यहाँ आपको अपना नाम, ईमेल पता, मोबाइल नंबर और उस शहर का नाम भरना होगा जिसमें आप रहते हैं। सफल पंजीकरण के बाद आपको यूजर आईडी और पासवर्ड आपके इमेल पते पर प्राप्त होंगे।

दूसरा कदम: इमेल पर मिले यूजर आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करके पोर्टल पर लॉग इन करें।

तीसरा कदम: डैशबोर्ड से exempted category फास्टैग का आवेदन पत्र डाउनलोड करें और उसे भरें।

चौथा कदम: अपलोड फॉर्म का विकल्प चुन कर नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करें।

  • दी गई सूची से अपनी सही श्रेणी का चयन करें (यांत्रिक वाहन जिसे विशेष रूप से शारीरिक अक्षमता से पीड़ित व्यक्ति के उपयोग के लिए डिजाइन और निर्मित किया गया है)
  • एन.एच.ए.आई. के उस क्षेत्रीय कार्यालय का चयन करें जिसमें आपको आवेदन जमा करना है।
  • फिर से आवेदक का नाम, मोबाइल नंबर और इमेल आईडी भरें।
  • जिस वाहन के लिए आपको छूट चाहिए उसका पंजीकरण संख्या भरें।
  • जो भी दस्तावेज़ मांगे गए हैं (जो हमने ऊपर बताया) उनकी स्कैन की हुई कॉपी जमा करें।

पाँचवा कदम: अच्छे से देख लें कि आपने सारी जानकारियाँ सही से भरी हैं और उसके बाद आवेदन को जमा कर दें। प्रक्रिया पूरी हो जाने पर आपको स्वतः ही आपके आवेदन के आईडी के साथ एक ईमेल प्राप्त होगा।

आवेदन के बाद की प्रक्रिया

आवेदन के बाद आप वेब पोर्टल पर जाकर अपने आवेदन की स्थिति की जाँच कर सकते हैं। यदि आपके आवेदन पर कोई observation आता है तो आपको मांगे गए दस्तावेज़ दोबारा देने पड़ सकते हैं या कोई स्पष्टीकरण देना पड़ सकता है। यदि आपका आवेदन स्वीकृत होता है तो आपको इसकी भी पूरी जानकारी मिल जाएगी।

आपको आपके सम्बंधित आर.ओ. से अपना फास्टैग व्यक्तिगत रूप से जाकर प्राप्त करना होगा।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

यदि मुझे आवेदन करने की प्रक्रिया या निशुल्क फास्टैग लेने में किन्हीं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए?

ऊपर दी गई जानकारियों के बावजूद आपको इस प्रक्रिया में कहीं कोई परेशानी आ रही है तो आप निशुल्क फास्टैग की सहायता टीम से मदद माँग सकते हैं। इसके लिए ईमेल आईडी है – exemptedfastag@ihmcl.com

निशुल्क फास्टैग के वैधता की अवधि क्या है?

सरकारी गाड़ियों के लिए यह अवधि पाँच साल है जबकि निजी वाहनों के लिए एक साल। वैधता समाप्त होने के बाद इसे नियमों के अनुसार नवीनीकृत (renew) कराना होता है।

क्या निशुल्क फास्टैग लेने के लिए कोई शुल्क देना होता है?

नहीं। आपको पूरी प्रक्रिया के दौरान किसी भी चरण पर कोई भुगतान नहीं करना होता है। यह फास्टैग पूरी तरह निशुल्क होता है।

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डॉली परिहार
डॉली परिहार
1 year ago

बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई। धन्यवाद 🙏

नूपुर शर्मा
नूपुर
1 year ago

यह जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। अब से पहले इस बारें मे मुझे कोई जानकारी नही थी।

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