स्वास्थ्य बीमा लेना किसी भी विकलांग व्यक्ति के लिए आसान काम नहीं है। निजी बीमा कम्पनियाँ विकलांग व्यक्तियों को या तो स्वास्थ्य बीमा देती नहीं है या फिर उसकी क़िश्त इतनी अधिक कर देते हैं कि बीमा लेना आम विकलांग व्यक्ति की पहुँच से बाहर हो जाता है। ऐसे में भारत सरकार की निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना विकलांगजन की कुछ श्रेणियों के लिए राहत की साँस लेकर आई है। निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना सेरिब्रल पाल्सी, ऑटिज्म, मानसिक मंदता और बहु-विकलांगता से प्रभावित विकलांगजन के लिए एक विशेष स्वास्थ्य बीमा योजना है। निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू करने वाली संस्था है ‘दी नेशनल ट्रस्ट’। यह संस्था विकलांगता की इन चार श्रेणियों के लिए भारत सरकार की शीर्ष संस्था है। दी नेशनल ट्रस्ट ने इस बीमा योजना को निजी बीमा कंपनी आई.सी.आई.सी.आई लोम्बार्ड की सहभागिता से आरम्भ किया है।
निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभ
निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना निम्नलिखित लाभ प्रदान करती है –
- हर उम्र के व्यक्ति के लिए बीमा की क़िश्त एक ही निर्धारित है।
- बीमा के सभी लाभार्थियों (चाहे उनकी विकलांगता किसी भी श्रेणी की हो) को एक ही जैसी कवरेज दी जाती है।
- हर लाभार्थी के लिए 1 लाख रुपये का बीमा।
- बीमा मिलने की गारंटी है। किसी को चुनने या छाँटने की कोई प्रक्रिया नहीं है। दी नेशनल ट्रस्ट (राष्ट्रीय न्यास) द्वारा कवर की जाने वाली सभी विकलांगताओं वाले व्यक्ति जो इस ट्रस्ट के साथ पंजीकृत हैं उन्हें इस बीमा का लाभ मिलेगा।
- अन्य बीमा योजनाओं या कंपनियों की तरह पहले से कोई बीमारी होने की स्थिति में लाभार्थी को बीमा से वंचित नहीं किया जाएगा।
- बीमा शुरू करने से पहले कोई भी चिकित्सीय जाँच नहीं कराई जाएगी।
बीमा योजना के अंतर्गत मान्य सेवाएँ –
- नियमित चिकित्सकीय जाँच
- अस्पताल में भर्ती होना
- थेरेपी
- करेक्टिव सर्जरी
- यातायात
- बार-बार दोहराए जाने वाले चिकित्सीय हस्तक्षेप
- अस्पताल में भर्ती होने से पहले और बाद के खर्चे
- ओ.पी.डी. उपचार किसी भी मान्यता-प्राप्त चिकित्सक से लिया जा सकता है। किसी भी अस्पताल में भर्ती हुआ जा सकता है। बीमा की सीमा के भीतर जो भी खर्च हो उसकी आपूर्ति की जाएगी।
टिप्पणी: निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना जम्मू-कश्मीर के अलावा भारत में हर जगह उपलब्ध है।
निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना की पात्रता
- व्यक्ति को नेशनल ट्रस्ट के अंतर्गत आने वाली विकलांगता श्रेणियों – सेरिब्रल पाल्सी, ऑटिज्म, मानसिक मंदता या बहु-विकलांगता में होना चाहिए।
- बीमित होने वाले व्यक्ति के पास वैध विकलांगता प्रमाण-पत्र होना चाहिए।
यदि कोई पंजीकृत संगठन (जैसे ट्रस्ट या सोसाइटी) विकलांग व्यक्तियों को निरामय स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत बीमा प्रदान करने को इच्छुक हो तो उस संगठन को दी नेशनल ट्रस्ट से पंजीकृत होना होगा। वर्तमान में पंजीयन शुल्क मात्र 1000 रुपये है।
निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए ज़रूरी दस्तावेज़
गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों के लिए
- ठीक से भरा हुआ आवेदन पत्र
- जिस व्यक्ति का बीमा होना है उसका पासपोर्ट आकार का एक फ़ोटो
- स्व-सत्यापित वैध विकलांगता प्रमाण पत्र
- बी.पी.एल. कार्ड (मूल और फोटोकॉपी)
- पता प्रमाण (मूल और फोटोकॉपी)
- शुल्क के भुगतान का प्रमाण (बैंक रसीद)
गरीबी रेखा के ऊपर के लोगों के लिए
- ठीक से भरा हुआ आवेदन पत्र
- जिस व्यक्ति का बीमा होना है उसका पासपोर्ट आकार का एक फ़ोटो
- स्व-सत्यापित वैध विकलांगता प्रमाण पत्र
- माता-पिता/अभिभावक का आय प्रमाण-पत्र (स्व-सत्यापित)
- पता प्रमाण (मूल और फोटोकॉपी)
- शुल्क के भुगतान का प्रमाण (बैंक रसीद)
विकलांग व्यक्ति जिनके कानूनी अभिभावक हों (जैविक माता-पिता के अलावा)
- ठीक से भरा हुआ आवेदन पत्र
- जिस व्यक्ति का बीमा होना है उसका पासपोर्ट आकार का एक फ़ोटो
- स्व-सत्यापित वैध विकलांगता प्रमाण पत्र
- नेशनल ट्रस्ट एक्ट, 1999 की धारा 13 के तहत गठित स्थानीय स्तरीय समिति द्वारा जारी किया गया कानूनी अभिभावक प्रमाण पत्र
- पता प्रमाण (मूल और फोटोकॉपी)
- शुल्क के भुगतान का प्रमाण (बैंक रसीद)
निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए लगने वाला शुल्क (प्रीमीयम)
- गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग – 250 रूपए
- गरीबी रेखा से ऊपर के लोग – 500 रूपए
- कानूनी अभिभावक के साथ रह रहे विकलांग लोग – कोई शुल्क नहीं
यह शुल्क हर वर्ष देय होगा।
निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना का रिन्यूअल
बीमा का रिन्यूअल हर वर्ष 31 मार्च को होता है। उदाहरण के तौर पर यदि आपने ख़ुद को 22 सितम्बर 2023 को बीमा के लिए पंजीकृत किया है तो आपका बीमा 31 मार्च 2024 को रिन्यू होगा। इसके बाद अगला रिन्यूअल 31 मार्च 2025 को होगा। इसका अर्थ है कि आपको अपना बीमा हर साल 31 मार्च को रिन्यू कराना पड़ता है। इसके लिए हर वर्ष आपको रिन्यूअल शुल्क (प्रीमीयम) देना होता है।
Very well explained
Important information
So useful, but I have a doubt, if a parent is paying GST,Are they eligible for Niramaya card scheme, a CP child having 70% disability. I would greatful to u if make me know about this.thank you, it was so helpful.